एआइइइइ के उत्तर नहीं बताएगी सीबीएसई
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एआइइइइ) के नतीजे से पहले परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब सार्वजनिक करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में परीक्षा में बैठे कुछ छात्रों की ओर से दाखिल याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बी.एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार की पीठ ने छात्रों से कहा कि वे अपनी मांग के लिए बोर्ड के पास जाएं। छात्रों के वकील सोमेश अरोरा द्वारा रखी गई दलीलें पीठ को संतुष्ट नहीं कर पाई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी थी। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सीबीएसई ने दो चरणों में प्रवेश परीक्षा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए कहा था कि फिर से परीक्षा कराने पर 10 लाख छात्रों
को परेशानी होगी
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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=40&edition=2011-06-04&pageno=1
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